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10/27/2026 9:30:44 PM

नेहरू स्टेडियम में लगेंगी पटाखों की 110 दुकानें, सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य

बिना लाइसेंस दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई, प्रत्येक दुकानदार को अग्निशमन यंत्र रखना होगा अनिवार्य


दैनिक रुड़की (योगराज पाल)::


रुड़की। दीपावली पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में पटाखों का बाजार लगाया जाएगा, जहां कुल 110 दुकानों को अनुमति दी जाएगी। पटाखा दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।


बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष, तहसीलदार रुड़की, नगर निगम के एसएनए, क्षेत्राधिकारी रुड़की पुलिस, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में पटाखा बाजार की व्यवस्था, दुकानों के आवंटन, लाइसेंस जारी करने और अग्नि सुरक्षा के इंतजामों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।


हर दुकान पर अग्निशमन यंत्र रखना होगा जरूरी


प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पटाखा विक्रेता को अपनी दुकान पर अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा, ताकि आग लगने की स्थिति में तत्काल बचाव किया जा सके। इसके साथ ही नगर निगम को पटाखा बाजार में पानी के टैंकर, मिट्टी और प्रकाश व्यवस्था सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन विभाग को भी किसी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है।


बिना लाइसेंस दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई


प्रशासन ने शहर की गलियों और भीड़भाड़ वाले अंदरूनी इलाकों में पटाखों की दुकानें लगाने पर रोक लगाते हुए कहा कि दुकानें केवल निर्धारित खुले और सुरक्षित स्थान पर ही संचालित की जाएंगी। बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित विक्रेता का सामान जब्त भी किया जा सकता है।


पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस केवल तीन दिन की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। लाइसेंसधारी को स्वयं दुकान का संचालन करना होगा। वह अपना लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को दुकान चलाने की अनुमति दे सकेगा। इसके अलावा प्रत्येक विक्रेता को लाइसेंस में आवंटित स्थान पर ही दुकान लगानी होगी।


बाजार शुरू होने से पहले होगा निरीक्षण


पटाखा बाजार शुरू होने से पहले पुलिस विभाग निर्धारित स्थल का निरीक्षण करेगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक मानकों की जांच की जा सके। आग लगने की किसी भी घटना से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखा बाजार का संचालन निर्धारित नियमों, लाइसेंस की शर्तों और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, जिससे दीपावली का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

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