स्किम्ड मिल्क पाउडर और पामोलीन तेल से बनाया जा रहा था पनीर, इकाई बंद कर लाइसेंस निलंबित
दैनिक रुड़की (योगराज पाल)::
रुड़की। नवरात्र और दीपावली के त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लक्सर क्षेत्र के संघीपुर गढ़ी गांव में पनीर बनाने की इकाई पर छापेमारी कर विभागीय टीम ने करीब तीन कुंतल तैयार पनीर, छह कुंतल अधबना पनीर और 90 किलोग्राम पामोलीन तेल नष्ट कराया। कार्रवाई के दौरान इकाई में स्किम्ड मिल्क पाउडर और पामोलीन तेल का इस्तेमाल कर पनीर तैयार किया जाना पाया गया। विभाग ने इकाई को अग्रिम आदेशों तक बंद कराते हुए उसका खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर उपायुक्त गढ़वाल राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में टीम ने 13 अक्टूबर की मध्यरात्रि और 14 अक्टूबर की सुबह लक्सर कोतवाली क्षेत्र के संघीपुर गढ़ी स्थित पनीर निर्माण इकाई पर छापा मारा। कार्रवाई में सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, योगेंद्र पांडेय और पवन कुमार शामिल रहे। पुलिस बल और महिला कांस्टेबलों ने भी कार्रवाई में सहयोग किया।

छापेमारी के दौरान इकाई में बिक्री के लिए रखे करीब तीन कुंतल तैयार पनीर के साथ छह कुंतल अधबना पनीर मिला। मौके पर 15 किलोग्राम क्षमता वाले बेस्ट चॉइस रिफाइंड पामोलीन तेल के छह भरे टिन, यानी कुल 90 किलोग्राम तेल, भी बरामद हुआ। इसके अलावा 26 खाली टिन और 25 किलोग्राम क्षमता वाले स्किम्ड मिल्क पाउडर के 10 खाली बोरे मिले। परिसर में पामोलीन तेल के दो अन्य टिन भी पाए गए।
प्रतिबंध के बावजूद हो रहा था निर्माण
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड ने सात अगस्त 2026 को एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद इकाई में स्किम्ड मिल्क पाउडर और पामोलीन तेल का इस्तेमाल कर पनीर बनाया जा रहा था। विभागीय टीम ने मौके पर गड्ढा खुदवाकर तीन कुंतल तैयार पनीर, छह कुंतल अधबना पनीर और 90 किलोग्राम पामोलीन तेल नष्ट करा दिया।
संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू
विभाग ने पनीर निर्माण इकाई को अग्रिम आदेशों तक बंद करा दिया और परिसर में नोटिस चस्पा कर दिया। साथ ही इकाई का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इकाई संचालक ताजिम पुत्र फैयाज, निवासी संघीपुर गढ़ी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके से खुले पनीर और पनीर बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे पामोलीन तेल के नमूने लेकर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे गए हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कहा कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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