दैनिक रुड़की (योगराज पाल)::
रुड़की। पैथलोजी लैब या कलेक्शन सेंटरों में कार्य करने वाले स्टाफ को लैब टेक्नीशियन या लैब एसिस्टेंट का होना अनिवार्य है। उनका उत्तराखंड परा चिकित्सा परिषद स्टेट फैकल्टी में पंजीकृत होना भी अनिवार्य है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार कार्यालय से समाचार पत्रों में सूचना जारी की गईं है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने भी इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
वरिष्ठ भाजपा नेता भारत कपूर की हाईकोर्ट मे जनहित याचिका को स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार ने गंभीरता से लेते हुए अवैधानिक ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटरौ के खिलाफ कमर कस ली है। भाजपा नेता ने हर गली मुहल्ले में खुले हुए अवैध ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर को लेकर आवाज उठाई थी जिनमें कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन होल्डर टेक्नीशियन की जगह अप्रशिक्षित अवैधानिक लोग कलेक्शन सैंटर चला रहे है ज्यादातर नकली सर्टिफिकेट पर आम जनमानस को गुमराह कर रहे है अब स्वास्थ्य विभाग ब्लड सैंपल कलेक्शन सैंटर के एग्रीमेंट मे लैब टेक्नीशियन का नाम चेक करने के बाद दोषियों पर जुर्माना लगायेगा। सीएमओ कार्यालय से अखबारों में प्रकाशित करवाई गई लगाई गई सूचना के अनुसार कलेक्शन सेंटर पर कार्य करने वाले स्टाफ के लिए न्यूनतम निर्धारित की गई है जिसमें प्रत्येक कलेक्शन सेंटर पर लैब टेक्नीशियन जो उत्तराखंड परा चिकित्सा परिषद फैकल्टी में पंजीकृत होना अनिवार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ में लैब असिस्टेंट होना अनिवार्य है। अगर इसके इधर स्टाफ तैनात किया जाता है या बिना रजिस्ट्रेशन के लाभ संचालन किया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा और लैब एवं कलेक्शन सेंटर स्वामियों पर प्रथम अपराध पर पचास हजार,द्वितीय अपराध पर दो लाख उसके बाद पांच लाख जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना अदा न करने पर वह राशि भू राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। सूचना में सख्त हिदायत दी गई है कि न्यूनतम अर्हता के बिना अगर लैब संचालित की जा रही है तो तुरंत बंद कर दें।
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